- 30 सितंबर तक लोगों को करना होगा, चालान की राशि 15 हजार रुपये
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शहर में पालतू कुत्तों के पंजीकरण का काम धीमी गति से चल रहा है। अभी तक करीब 100 कुत्तों का पंजीकरण हुआ है। ऐसे में नगर निगम डॉग पंजीकरण की समय सीमा 30 सितंबर तय कर दी है। इसके बाद निगम बिना पंजीकरण के कुत्तों का चालान कर 15000 रुपये जुर्माना वसूलेगा।
नगर निगम ने जनवरी से पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए लोगों को सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होता है। जनवरी से अब तक 100 कुत्तों का पंजीकरण किया गया है। हालांकि 50 आवेदनों में कमी के होने के कारण वापस भेजा गया है। ऐसे में अब नगर निगम ने अब कुत्तों के पंजीकरण के लिए 30 सितंबर अंतिम तिथि तय कर दी है। नगर निगम के एनआईटी, ओल्ड फरीदाबाद व बल्लभगढ़ जोन में कुत्तों के पंजीकरण की सुविधा है। पहली बार डॉग पंजीकरण की फीस 1500 रुपये है। दूसरे साल 1000 रुपये फीस है। एक अनुमान के अनुसार शहर की आबादी करीब 26 लाख है। ऐसे में शहर में 70 हजार से अधिक पालतू कुत्ते होने का अनुमान है, लेकिन, इनका निगम के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। शहर में काफी संख्या में लोग खूंखार विदेशी नस्ल के कुत्ते पालते हैं। कई बार सोसाइटियों में कुत्ते काटने के मामले आते हैं। ऐसे में नगर निगम पालतू कुत्तों के पंजीकरण पर जोर दे रहा है।
इन बातों का रखे ध्यान
- मालिक का आवास प्रमाण पत्र, कुत्ते के साथ फोटो, अलग-अलग एंगल से कुत्ते की दो फोटो
- पंजीकृत डॉक्टर से रैबीज टीकाकरण व कुत्ते का स्वास्थ्य प्रमाण।
- इसके अलावा कुत्ता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, पहली बार पंजीकरण पर एक साल के लिए 1500 रुपये, दूसरे साल रिन्यू कराने पर 1000 रुपये देने होंगे।
- पंजीकरण नहीं कराने पर जुर्माना 15000 रुपये होगा।
- कुत्ते के बाहर लेकर जाने पर लाइसेंस की कापी साथ रखें। कुत्ते द्वारा बाहर गंदगी पर मालिक जिम्मेदार होगा। बिना मालिक के कुत्ते को बाहर नहीं छोड़ सकते।
शहर में पालतू कुत्तों का पंजीकरण करने का कार्य चल रहा है। लोगों को सरल पोर्टल से आवेदन कर कुत्ते का पंजीकरण जरूरी करा लें, नहीं तो चालान किया जाएगा। इसके लिए सफाई निरीक्षकों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। निरीक्षक सोसाइटियों में लोगों को इस बारे में जानकारी दे रहे हैं।
- डॉ. प्रभजोत कौर, स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम