बिजली निगम ने बढ़ाई उद्यमियों की परेशानी
फरीदाबाद। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से 500 केवी से अधिक लोड के कनेक्शन के लिए नए निर्देश जारी किए गए है। इससे उद्यमियों की परेशानी बढ़ सकती है। उपभोक्ताओं को अब कनेक्शन के लिए आरएपीडीआरपी के साथ मुख्य अभियंता कमर्शियल को भी आवेदन करना होगा।
बिजली निगम के एक अधिकारी ने बताया कि पहले 500 केवी से अधिक का नए बिजली कनेक्शन, लोड बढ़ाने-घटाने, नाम बदलवाने के उपभोक्ताओं को एसई (अधीक्षण अभियंता) आरएपीडीआरपी हिसार को आवेदन करना होता था। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अब नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत ऐसे उपभोक्ता को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस संबंध में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्य अभियंता कमर्शियल हिसार को भी आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत उपभोक्ता को निर्धारित समय के अंदर कनेक्शन देना होगा।
बिजली निगम की ओर से 500 केवी से अधिक लोड के नए कनेक्शन, लोड बढ़वाना या कम करवाने संबंधी नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत उद्यमी को अब कनेक्शन के लिए कमर्शियल विभाग के अधीक्षण अभियंता के पास भी आवेदन करना होगा।
- जितेंद्र ढुल, कार्यकारी अभियंता, बिजली निगम