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शिक्षा विभाग ने 134ए के तहत दाखिला नहीं देने वाले 200 स्कूलों को दिया नोटिस

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Education Department gave notice to 200 schools not giving admission under 134A
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फरीदाबाद। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 134ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को दाखिला नहीं देेने को लेकर शिक्षा विभाग ने 200 स्कूलों को नोटिस जारी किया है। साथ ही सभी से दाखिला नहीं देने का कारण पूछा है। अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार तक समुचित जवाब नहीं वाले स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
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सरकार की ओर से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 134ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन इस वर्ष छात्रों को स्कूलों में दाखिला लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से बीच सत्र में दाखिला प्रक्रिया शुरू की गई, जिसका निजी स्कूल संचालकों द्वारा विरोध किया जा रहा है। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि बीच सत्र में दाखिला प्रक्रिया शुरू करना, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वहीं सरकार की ओर से स्कूल संचालकों को समय पर फंड भी नहीं दिया गया है।
134ए को लेकर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी अतिरिक्त उपायुक्तों, जिला शिक्षा अधिकारियों तथा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। इस दौरान दाखिला ना देने वाले स्कूल संचालकों पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए। इसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से करीब 200 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
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