फरीदाबाद में एनआइटी स्थित एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में भी भू-संपत्तियों की रजिस्ट्री हो सकेंगी। इससे करीब 20 हजार भवन मालिकों लाभ मिलेगा। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में सिर्फ अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई।
इस क्षेत्र में प्लाट व भवनों की रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने डबुआ एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारियों की मांग पर इस दायरे में मूलभूत सुविधाओं की मरम्मत की छूट दी हुई है। नीरज के अनुसार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 100 मीटर क्षेत्र के दायरे निर्माण कार्य नहीं हो सकते।
उन्होंने कहा कि विधायक नीरज शर्मा ने इस क्षेत्र में रजिस्ट्री की बाबत संज्ञान कराया है। इसलिए सरकार की तरफ से 24 घंटे में विषयांकित जांच के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में भू-संपत्तियों की रजिस्ट्री हो और इसके बाद भू-संपत्ति का रिकॉर्ड भी राजस्व रिकार्ड में चढ़ाया जाए।
दुष्यंत ने कहा कि एयरफोर्स के नजदीक अंबाला, सिरसा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में ऐसा प्रतिबंध है। कुछ अधिकारियों ने इस दायरे में भू-संपत्तियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाई थी। विधायक ने कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।