- अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ढाई लाख का जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। डबुआ थाना क्षेत्र में पड़ोस की महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म के मामले में बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने मुल्जिम को 15 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कानूनी सेल के अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि डबुआ कॉलोनी क्षेत्र में 27 वर्षीय महिला पति और बच्चों के साथ रहती है। पति निजी कंपनी में नौकरी करता है। 15 मई 2022 को महिला का पति काम पर गया था और बच्चे बाहर खेलने गए थे। पड़ोस में रहने वाले शाहरुख खान ने महिला के घर में घुसकर धमकाते हुए उससे दुष्कर्म किया। इस दौरान महिला का पति आ गया। पति ने दरवाजा खटखटाया तो महिला ने खुद को उससे छुड़ाकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। आरोपी युवक ने महिला के पति से भी हाथापाई की, जिस पर केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने शाहरुख को 15 साल की सजा सुनाई और ढाई लाख रुपये जुर्माना भी लगाया।