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Faridabad News: सड़क हादसे में पिता की मौत के बाद पत्नी और दो बेटों को 22.50 लाख मुआवजा

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बीमा कंपनी को 60 दिनों के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करना होगा
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सड़क हादसे में पिता पवन की मौत के बाद उनकी पत्नी और दो बेटों को 22.50 लाख मुआवजा देने का आदेश हुआ है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने दस सितंबर को दैनिक लोक अदालत में बीमा कंपनी और मृतक के परिजनों के बीच हुए आपसी समझौते के आधार पर आदेश सुनाया।
बीमा कंपनी को 60 दिनों के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करना होगा। देरी होने पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। मृतक की पत्नी सुमन और दोनों बेटों सुरेंद्र व जितेंद्र ने पवन की सड़क हादसे में मृत्यु के बाद मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 और 140 के तहत मुआवजे का दावा दायर किया था। याचिका 31 मई 2025 को दाखिल हुई थी। मामले में हादसे से संबंधित बस के चालक, मालिक और बीमा कंपनी को प्रतिवादी बनाया गया था।
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सुनवाई के दौरान दावेदारों और बीमा कंपनी के बीच आपसी समझौता हुआ। बीमा कंपनी ने 22.50 लाख में दावे के पूर्ण और अंतिम निपटारे पर सहमति जताई। इसके बाद बीमा कंपनी के अधिवक्ता, दावेदारों और उनके अधिवक्ता के बयान दर्ज किए गए। अधिकरण ने समझौते के आधार पर 22.50 लाख का मुआवजा मंजूर कर दिया। आदेश के अनुसार कुल राशि का 60 प्रतिशत यानी 13.50 लाख मृतक की पत्नी सुमन को मिलेगा। उनके हिस्से की आधी राशि खाते में और आधी दो वर्ष की एफडी में जमा की जाएगी। मुआवजे का 20 प्रतिशत यानी 4.50 लाख बेटे सुरेंद्र और शेष 20 प्रतिशत यानी 4.50 लाख बेटे जितेंद्र को मिलेगा। दोनों के हिस्से की आधी राशि खाते में और आधी दो वर्ष की एफडी में जमा होगी। अधिकरण ने निर्देश दिया कि 60 दिनों में भुगतान नहीं होने पर पूरी मुआवजा राशि पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।
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