किसी प्रकार की त्रुटि मिलने पर अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना दावा या आपत्ति दर्ज कराएं। आयुष सिन्हा ने बताया कि मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां 30 सितंबर 2026 तक दर्ज कराई जा सकती है। इसके बाद इनका नियमानुसार निपटारा किया जाएगा और 28 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 6 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर फॉर्म-6 के माध्यम से नाम जुड़वाया जा सकता है। नाम, पता, आयु, फोटो या अन्य विवरण में गलती होने पर फॉर्म-8 से संशोधन कराया जा सकता है। मृत, अपात्र या स्थानांतरित मतदाता का नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। पात्र नागरिक बीएलओ, ईआरओ या एईआरओ से संपर्क कर सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा मतदाता हेल्पलाइन 1950 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ब्यूरो