फरीदाबाद। तीन साल पहले आठ हजार रुपये के लेन-देन के विवाद में हुई हत्या के मामले में इस्तेमाल हथियार के सप्लाई के आरोपी शिवम उर्फ भोला को अदालत ने जमानत दे दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने शिवम की चौथी जमानत अर्जी मंजूर की है।
अदालत ने मुख्य आरोपी मोनू उर्फ मोनू गोयल को 20 अगस्त को हाईकोर्ट से जमानत मिलने और जांच अधिकारी के इस बयान को अहम माना कि शिवम वारदात के समय मौके पर मौजूद नहीं था।अदालत के आदेश के अनुसार, पल्ला थाने में दर्ज प्राथमिकी में शिकायतकर्ता अजय यादव ने आरोप लगाया था कि 20 सितंबर 2023 को उसके भाई विजय यादव को मोनू उर्फ मोनू गोयल ने गोली मार दी थी। आरोप के मुताबिक, विजय की मां ने मोनू से ब्याज पर आठ हजार रुपये उधार लिए थे। रकम लौटाने को लेकर हुए विवाद के बाद विजय को गोली मारी गई। घायल विजय की 21 सितंबर 2023 को मौत हो गई थी। इसके बाद हत्या, आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। अभियोजन के आरोपों के अनुसार, शिवम ने मोनू को 55 हजार रुपये में एक देसी पिस्तौल और चार कारतूस उपलब्ध कराए थे। शिवम 30 जून 2024 से जेल में बंद है। उसकी पहली जमानत अर्जी 30 अक्तूबर 2024 और दूसरी 21 जनवरी 2025 को वापस ली गई थी, जबकि तीसरी अर्जी नौ अप्रैल 2026 को गुण-दोष के आधार पर खारिज हुई थी। संवाद