अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शहर की रिहायशी कॉलोनियों में सड़कों के किनारे हरियाली के नाम पर किए गए अवैध कब्जों और स्टिल्ट फ्लोर के व्यावसायिक इस्तेमाल पर अब प्रशासन का डंडा चलने वाला है। जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर सभी भूखंड स्वामियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं।
यह कार्रवाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सुनील सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में स्टिल्ट प्लस चार फ्लोर की नीति पर लगाई गई रोक के बाद अमल में लाई जा रही है। न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए हरियाणा सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सड़कों के राइट ऑफ वे में किसी भी प्रकार का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।