संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अदालत ने शराब की तस्करी के मामले में लगातार गैरहाजिर रहने वाले आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने दिया। मूलरूप से बिहार निवासी आरोपी संजय वर्तमान में मवई क्षेत्र में रहता है और उसके खिलाफ धारा 209 बीएनएस के तहत नई प्राथमिकी दर्ज की गई है।
जानकारी के अनुसार आरोपी संजय के खिलाफ 2023 में आबकारी अधिनियम के तहत खेड़ीपुल थाने में प्राथमिकी की दर्ज की गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कई बार आरोपी को पेश होने को कहा, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद न्यायालय ने 23 अप्रैल 2026 को उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। अदालत ने थाना प्रभारी को आरोपी के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज करने व उसकी चल-अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। न्यायालय ने मामले में अभियोजन साक्ष्य दर्ज करने के लिए अगली सुनवाई दो जुलाई 2026 निर्धारित की है।