फरीदाबाद बिजली निगम को एक और झटका लग गया है। जिसके बाद उद्यमियों ने राहत की सांस ली है।
बिजली निगम द्वारा ओपन एक्सेस (निजी कंपनी से एक माह के लिए खरीदी जाने वाली बिजली) उपभोक्ताओं पर बढ़ाए गए इलेक्ट्रिसिटी दरों की वसूली पर ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी अपीलेट ने रोक लगा दी है।
29 मई को बिजली निगम ने औद्योगिक बिजली के रेट में 2.17 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि कर दी थी। जिसके खिलाफ फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। याचिका पर 23 जून को सुनवाई हुई।
एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक शैलेंद्र कपूर ने बताया कि 30 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई तक ट्रिब्यूनल ने अपने निर्णय में बिजली निगम की बढ़ाई दरों की वसूली पर रोक लगा दी है।