दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने अनावश्यक उपचार और लापरवाही के आरोप में एस्कॉर्ट मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने पर एस्कॉर्ट हॉस्पिटल पर एक करोड़ का जुर्माना पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना किया है। एनपी कौशिक की अध्यक्षता वाले आयोग ने ऐसे इलाज के लिए 75 लाख रुपये का जुर्माना देने का कहा है जिसके बारे में अस्पताल कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सका है।
जबकि इसी मामले में अस्पताल की ओर से बरती गई लापरवाही के लिए कोर्ट ने पीड़ित मरीज के परिवार को 20 लाख रुपये का जुर्माना देने को कहा है जो इस राशि पर 2008 से लगे इंट्रेस्ट के साथ लगभग 25 लाख होगी।
इस मामले में अस्पताल की लापरवाही के चलते मरीज का पैर काटना पड़ा। इस दौरान मरीज की मौत हो गई। कमीशन ने उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ये कार्यवाई की है।