अदालत ने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 22 जून को होगी। उसे 2016 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनावों में बारामुला से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने एनआईए को उनके शपथ ग्रहण की संभावित तारीख के बारे में अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह निर्देश तब दिया जब उन्हें सूचित किया गया कि नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद 24, 25 और 26 जून को शपथ लेंगे।
राशिद ने शपथ लेने और अपने संसदीय कार्यों को करने के लिए अंतरिम जमानत या वैकल्पिक रूप से हिरासत पैरोल की मांग करते हुए अदालत का रुख किया है। कथित आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा आरोपित किए जाने के बाद से राशिद 2019 से जेल में हैं। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है।