प्रवर्तन निदेशालय ने नौ जुलाई को फेमा कानून के तहत दिल्ली और गाजियाबाद के आठ जगहों पर छापेमारी की। इसमें टूर एंड ट्रवेल कंपनियों के निदेशकों के घर और दफ्तर और उनके सीए के घर आदि भी शामिल हैं।
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ईडी ने इन छापों में 3.57 करोड़ नकदी और कई दस्तावेज व डिजिटल रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं। फेमा, 1999 के तहत शुरू हुई जांच में यह पाया गया है कि ये कंपनियां पेमेंट गेटवे बनाकर विदेशियों को ई-वीजा देने के नाम पर विदेशी प्रेषण की रसीद प्राप्त करते हैं।