स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर पुलिस से मांगा जवाब
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि काफी लंबे समय तक दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण सिंह पर FIR नहीं की। आगे लिखा कि आंदोलन और कोर्ट के दबाव में एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन अब 11 दिनों के बाद भी महिला पहलवानों के 164 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज नहीं हुए। आखिर बृज भूषण सिंह को गिरफ्तारी से बचाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पुलिस को समन जारी कर जवाब मांगा गया है।
जानें क्या है 164 CRPC
सीआरपीसी की धारा 164 के तहत इकबालिया बयान दर्ज होता है। कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जूडिशियल मजिस्ट्रेट इन्हें दर्ज कराने के आदेश दे सकते हैं। यह पूरी तरह से उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वह बयान दर्ज कराए या नहीं। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सीआरपीसी की धारा 164 में कहा गया है कि संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना यानी स्वयं किसी अपराध को स्वीकार करना या घटनाक्रम की जानकारी को बताना है।