-विभाग ने कहा कि एमआरपी से कम कीमत पर दवा बेचना प्रतिबंधित नहीं
अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली। दिल्ली में दवाओं पर 60, 70 या 80 फीसदी तक छूट देने का दावा करने वाली फार्मेसियों और मेडिकल स्टोर संचालकों को ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने सख्त चेतावनी दी है। विभाग ने दिल्ली के सभी केमिस्ट एसोसिएशन को एडवाइजरी जारी कर दवाओं की कीमत और छूट को लेकर भ्रामक या बढ़ा-चढ़ाकर किए जाने वाले प्रचार से बचने की सलाह दी है। विभाग ने कहा कि एमआरपी से कम कीमत पर दवा बेचना प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन छूट के बारे में गलत, अस्पष्ट या गुमराह करने वाला दावा करना ग्राहकों को भ्रमित कर सकता है।
ड्रग्स कंट्रोल विभाग के अनुसार, दिल्ली में कुछ रिटेल फार्मेसी प्रचार के लिए ऐसे बोर्ड, बैनर और विज्ञापन लगा रही हैं, जिनमें 60 से 80 फीसदी तक छूट देने का दावा किया जा रहा है। विभाग ने कहा है कि ऐसी छूट वास्तविक होनी चाहिए और ग्राहक को वास्तव में उतनी ही छूट मिलनी चाहिए, जितनी बताई गई है। छूट और बिक्री से जुड़ी जानकारी बिल और खरीद रिकॉर्ड से भी जांची जा सके, यह जरूरी होगा। विभाग ने फार्मेसियों को दवाओं की खरीद केवल अधिकृत ड्रग लाइसेंस वाले वितरकों और थोक विक्रेताओं से करने की सलाह दी है। विभाग ने कहा है कि डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं की बिक्री बढ़ाने के लिए आकर्षक लेकिन भ्रामक छूट के दावे या विज्ञापन नहीं किए जाने चाहिए।