उमर खालिद पर हिंसा भड़काने का आरोप है जिसके कारण दिल्ली में सीएए, एनआरसी के विरोध के बाद दंगे हुए। खालिद के खिलाफ चार्जशीट में हथियारों के इस्तेमाल और हिंसा के दौरान हमले के तरीके का जिक्र है जो आतंकी कृत्य की ओर इशारा करता है। दस्तावेज में कहा गया है कि विरोध का प्रयास 'भारत की एकता और अखंडता' को बाधित करना था।
उमर खालिद ने कहा कि उनके भाषण में आतंक का कोई स्थान नहीं है। खालिद ने कहा कि मैंने विरोध के संदर्भ में 'इंकलाब' शब्द का इस्तेमाल किया। हिंसा या आतंक के संदर्भ में किसी भी तरह से इंकलाब या क्रांतिकारी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यह केवल एक अन्यायपूर्ण कानून का विरोध था। खालिद ने हाईकोर्ट ने समक्ष यह तर्क रखा।
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न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल जे. और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने हालही में खालिद से उनके भाषण में दंगा प्रभावित दिल्ली के संदर्भ में 'इंकलाब' और 'क्रांतिकारी' शब्दों का अर्थ पूछा था। पीठ ने उमर खालिद के 'इंकलाब जिंदाबाद' के नारे पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि देश आजाद होने के बाद से 'क्रांति' की क्या जरूरत है।
उमर की ओर से पेश त्रिदीप पेस ने अदालत के समक्ष उमर खालिद के खिलाफ आरोप पत्र का हवाला दिया जिसमें उसे शारजील इमाम का संरक्षक बताया गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि उमर खालिद के निर्देश पर उनके एजेंडे को प्रसारित करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। अधिवक्ता पेस ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि क्या उमर खालिद पर यूएपीए का आरोप घर लाने के लिए एक मात्र बयान पर्याप्त है।
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उमर खालिद पर हिंसा भड़काने का आरोप है जिसके कारण दिल्ली में सीएए, एनआरसी के विरोध के बाद दंगे हुए। खालिद के खिलाफ चार्जशीट में हथियारों के इस्तेमाल और हिंसा के दौरान हमले के तरीके का जिक्र है जो आतंकी कृत्य की ओर इशारा करता है। दस्तावेज में कहा गया है कि विरोध का प्रयास 'भारत की एकता और अखंडता' को बाधित करना था।
अधिवक्ता त्रिदीप पेस ने तर्क दिया कि आतंकवादी गतिविधि केवल कानून और व्यवस्था या सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने से नहीं होती है। एक %आतंकवादी% गतिविधि केवल कानून और व्यवस्था या सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने से उत्पन्न नहीं होती है। गतिविधि का नतीजा ऐसा होना चाहिए कि यह सामान्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता से परे सामान्य आपराधिक कानून के तहत इससे निपटने के लिए परेशानी हो। प्रत्येक 'आतंकवादी' एक अपराधी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक अपराधी को 'आतंकवादी' का लेबल नहीं दिया जा सकता है केवल यूएपीए के अधिक कड़े प्रावधानों को लागू करने के लिए। उन्होंने कहा कि विरोध का कारण अपने आप में देश से संबंधित होने का रोना था और यह किसी भी तरह से भारत की संप्रभुता को कम नहीं कर रहा।
न्यायमूर्ति मृदुल ने उनके तर्क पर पूछा क्या यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि विरोध लोगों में भय और असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा था? इस पर पेस ने तर्क दिया कि पीड़ित स्वयं प्रदर्शनकारियों के परिवार थे। न्यायमूर्ति मृदुल ने कहा कि विरोध के बाद भय और असुरक्षा की भावना पैदा हुई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डर प्रदर्शनकारियों या उस क्षेत्र के लोगों में था। सभी प्रदर्शनकारियों पर यूएपीए का आरोप नहीं लगाया गया है। उमर खालिद की जमानत पर सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी।