वर्ष 1994 के विस्फोटक बरामदगी मामले में लश्कर ए तैयबा के बम एक्सपर्ट अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल की विशेष अदालत में चार्जशीट पेश की।
पुलिस ने टाडा व एक्सप्लोसिव एक्ट की धाराएं लगाई हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भरत पराशर ने चार्जशीट पेश होने के बाद स्पष्टीकरण व सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख तय की है।
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पुलिस ने 17 जनवरी 1994 को कुछ लोगों को गिरफ्तार करके 150 किलो विस्फोटक बरामद किया था। मामले में अब्दुल करीम टुंडा को भगोड़ा घोषित किया गया था।
पुलिस ने टुंडा को भारत-नेपाल सीमा से 16 अगस्त को गिरफ्तार किया था। टुंडा पर भारत में 40 धमाके कराने का आरोप है।
22 मामले दिल्ली, 11 मामले पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश व राजस्थान में दर्ज हैं। इनमें से एक मामले की जांच सीबीआई कर रही है।