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ऐसा भी सिरफिरा बदमाश: शरबत न बनाने पर जेल में पीट-पीटकर कैदी को मार डाला, पहले से हत्या के दर्ज हैं इतने केस

Fri, 11 Nov 2022 11:08 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

साथी कैदी की पीट-पीटकर बेहरमी से हत्या के मामले में कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुना रखी है। पैरोल जंप करने वाले इस बदमाश कृष्णा के खिलाफ हत्या के कुल तीन मामले दर्ज हैं।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक ऐसे बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसने उसने रोहिणी जेल में मात्र शरबत नहीं बनाने पर साथी कैदी की पीट-पीटकर बेहरमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुना रखी है। पैरोल जंप करने वाले इस बदमाश कृष्णा के खिलाफ हत्या के कुल तीन मामले दर्ज हैं।

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दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध शाखा) ने बताया कि संगम विहार में एक व्यक्ति को गोली मारने की सूचना 10 अप्रैल, 22 को मिली थी। जांच में पता लगा कि राशिद, कृष्णा व अन्य ने जी-ब्लॉक, संगम विहार में हाकिम सिंह को गोली मारी थी। अस्पताल में हाकिम को मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में ज्यादातर आरोपी गिरफ्तार हो गए थे। कृष्णा समेत दो आरोपी फरार थे। इंस्पेक्टर सतेंद्र मोहन, इंस्पेक्टर कमल, एएसआई रमेश व राकेश की टीम ने करीब दो महीने की जांच के बाद आरोपी कृष्णा को गोविंदपुरी से गिरफ्तार कर लिया।

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उसने दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान जैतपुर इलाके में वर्ष 2013 में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इस मामले में ये रोहिणी जेल में बंद था। इसने जेल में 22 मई, 2018 को साथी कैदी पवन से शरबत बनाने के लिए बोला था। मना करने पर उसे पीट-पीट कर अधमरा कर दिया। सांस लेने में परेशानी होने पर पवन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
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इस मामले में कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अप्रैल, 2022 में इसे पैरोल मिला। इस पैरोल के दौरान इसने साथियों के साथ मिलकर हाकिम की हत्या कर दी। ये अपने पिता की मीट की दुकान पर काम करते हुए गलत संगत में पड़ गया। अपने नशे की आदतों को पूरा करने के लिए ये लूटपाट करने लगा।
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