दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए यूपीएससी अभ्यर्थी की मौत के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय सीईओ अभिषेक गुप्ता की याचिका पर 30 जनवरी को सुनवाई करेगा। गुप्ता ने अंतरिम जमानत पर पांच करोड़ रुपये की वित्तीय शर्त को माफ करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया।
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उन्हें 23 सितंबर 2024 को अंतरिम जमानत दी गई थी। कोर्ट ने रेड क्रॉस के पास 2.5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त लगाई थी। वहीं गुप्ता के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही विचाराधीन राशि को माफ कर चुका है। साथ ही अन्य 4 सह-आरोपियों को उच्च न्यायालय की ओर से नियमित जमानत दी गई है।