खंडपीठ ने कहा पीड़िता की गवाही डीएनए रिपोर्ट के साथ साक्ष्यों के रूप में साबित हुई है। ऐसे में उनका माना है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषियों को 10 जून 2016 को सजा संबंधी निर्णय पूणत: सही है, अत: वे दोषियों की अपील खारिज करते है।
ट्रायल कोर्ट ने 10 जून 2016 को पांचों दोषियों को मृत्यु तक उम्रकैद की सजा प्रदान की थी। अदालत ने कहा था कि वर्ष 2014 को हुई इस घटना अपमान और क्रूर थी और अपहरण और बलात्कार की इस घटना से देश की प्रतिष्ठा को कलंकित किया था।
पुलिस के अनुसार 14 जनवरी 2014 की रात 9 अवारा लोगों ने डेनिस महिला का चाकू की नोंक पर उस समय अपहरण कर रलिया जब वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास रेलेव ऑफिसर क्लब के पास से होते हुए पहाडग़ंज होटल जा रही थी।
सभी आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया व लूटपाट कर उसे क्लब के करीब एक निर्जन स्थान पर फेंक कर फरार हो गए थे। पीड़िता 1 जनवरी 2014 को नई दिल्ली घूमने आई थी और आगरा जाने के कुछ दिन पहले ही पहाडग़ंज होटल अपने साथियों के साथ रूकी थी। पुलिस के अनुसार कनाट प्लेस से रास्ता भटकने के कारण वह गलत रास्ते पर चली गई थी।