फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Delhi: केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने ED और जेल अधिकारियों से मांगा जवाब, पढ़ें मुख्यमंत्री की क्या है मांग

Mon, 08 Jul 2024 06:36 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

केजरीवाल की और से पेश अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वकीलों के साथ अतिरिक्त बैठकें करने से कोई नुकसान नहीं होगा। ईडी की और से पेश विशेष वकील की आपत्ति करने पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से केजरीवाल और जेल के बीच का है।
विज्ञापन
अरविंद केजरीवाल जेल - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में न्यायिक हिरासत में बंद मुख्यमंत्री केजरीवाल की अपनी कानूनी टीम के साथ दो अतिरिक्त वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की अनुमति मांगने संबंधी याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) व तिहाड़ जेल अधिकारियों से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने जेल अधिकारियों और ईडी को पांच दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 15 जुलाई तय की है।

विज्ञापन

केजरीवाल की और से पेश अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वकीलों के साथ अतिरिक्त बैठकें करने से कोई नुकसान नहीं होगा। ईडी की और से पेश विशेष वकील की आपत्ति करने पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से केजरीवाल और जेल के बीच का है। इसमें केंद्रीय जांच एजेंसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।
विज्ञापन

वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि केजरीवाल के खिलाफ 35 मामले लंबित हैं, जिसके कारण उन्हें अपने वकीलों के साथ अतिरिक्त वर्चुअल मीटिंग करनी पड़ रही है। केजरीवाल ने पहले एक जुलाई के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित उनकी कानूनी टीम के साथ दो और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें