न्यायमूर्ति प्रतिभा मनिंदर सिंह ने एशियाई खेल 2018 में 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट मनजीत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुरस्कार समारोह रोकने का कोई आधार नहीं है। यह समारोह 30 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति भवन में होने वाले अर्जुन पुरस्कार समारोह पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने धावक मनजीत सिंह का नाम पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल नहीं किए जाने को लेकर राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह के दौरान दिए जाने वाले अर्जुन पुरस्कारों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण और युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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न्यायमूर्ति प्रतिभा मनिंदर सिंह ने एशियाई खेल 2018 में 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट मनजीत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुरस्कार समारोह रोकने का कोई आधार नहीं है। यह समारोह 30 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है।
मनजीत ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने जकार्ता में आयोजित 18वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। इसलिए उन्होंने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार देने पर विचार करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की है। कोर्ट ने इस मामले में भारतीय खेल प्राधिकरण और युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाब देने के लिए कहा है।
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अदालत ने कहा कि इस समय पुरस्कार समारोह में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। यदि संबंधित अधिकारियों की तरफ से जवाब दाखिल करने के बाद उसे लगता है कि याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने की जरूरत है तो वह उस पर गौर करेगी।