दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) वित्त मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग करने वाली प्रमोटर धीरज वधावन की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है।
विज्ञापन
इससे पहले शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने सीबीआई को 11 मई के बाद उन्हे गिफ्तार करने का आदेश दिया है। वहीं 24 जनवरी को पारित सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश करने का भी आदेश दिया था।