नेशनल हेराल्ड मामले में सुब्रहमण्यम स्वामी द्वारा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की आयकर संबंधी जानकारी मांगने के मामले में निचली अदालत के फैसले को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने पलट दिया।
हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आज स्वामी की मांग को अस्वीकार करते हुए सोनिया और राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। अब सोनिया और राहुल से जुड़े कागजात सुब्रहमण्यम को नहीं दिए जाएंगे।
इस मामले में कोर्ट ने स्वामी को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने मौखिक रूप से आवेदन किया और निचली अदालत ने भी मौखिक रूप से फैसला दिया और दुसरे पक्ष को सुना ही नही। इसलिए हाईकोर्ट ने स्वामी को इस मामले से जुड़े कोई भी कागजात देने से मना कर दिया।
कोर्ट ने इस मामले पर अपनी राय रखते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 91 के तहत किसी भी अदालत द्वारा आदेश देने से पहले आरोपी पक्ष को सुना जाना जरुरी है, जबकि इस मामले में ऐसा नहीं किया गया।