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एलजी ने संविधान के खिलाफ जाकर किया काम, अब ट्रांसफर और पोस्टिंग खुद करेगी दिल्ली सरकार

Wed, 04 Jul 2018 06:04 PM IST
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, नई दिल्ली
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manish sisodia
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दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने मुख्य फैसले में कहा कि चुनी हुई सरकार लोकतंत्र में अहम है, इसलिए मंत्री-परिषद के पास फैसले लेने का अधिकार है। इसे लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बहुत उत्साहित हैं।

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उन्होंने कहा कि जिस तरह दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम पर अड़ंगा लगाया जा रहा था, वो खत्म हो गया है। इसके लिए हम दिल्ली की जनता की ओर से सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। अब दिल्ली सरकार को अपनी फाइलें उप राज्यपाल के पास भेजने की जरूरत नहीं होगी। उपराज्यपाल को कैबिनेट के फैसले को मानना ही होगा। इसके अलावा ट्रांसफर और पोस्टिंग दिल्ली सरकार ही करेगी।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से हमें बहुत बल मिला है। मोदी सरकार ने सारे अधिकार एलजी को दे दिए थे। जिससे दिल्ली का काम रुक गया था। मोदी सरकार ने तो हमारे सारे अधिकार भी छिन लिए थे। अब हमें किसी काम को करने के लिए एलजी के परमिशन की जरुरत नहीं है। एलजी तो संविधान के खिलाफ जाकर काम करते थे। अब उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली में सब सही होगा।

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