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Delhi: सत्येन्द्र जैन और राघव चड्ढा को कोर्ट से झटका, मानहानि शिकायत में समन के खिलाफ अपील खारिज

Thu, 09 Nov 2023 09:35 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

दिल्ली की एक कोर्ट ने आज मानहानि शिकायत में समन के खिलाफ सत्येन्द्र जैन और राघव चड्ढा की अपील खारिज कर दी है। न्यायाधीश ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश तथ्यों के साथ-साथ कानून के हिसाब से भी पूरी तरह से सही और कानूनी था।
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सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्ली की एक कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन और राघव चड्ढा को झटका दिया है। दिल्ली भाजपा नेता छैल बिहारी गोस्वामी द्वारा दर्ज आपराधिक मानहानि शिकायत में दोनों की ओर से दायर अपील को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया गया।

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विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी, जिसमें उन्हें मामले में आरोपी के रूप में समन किया गया था। न्यायाधीश ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश तथ्यों के साथ-साथ कानून के हिसाब से भी पूरी तरह से सही और कानूनी था।

गोस्वामी ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज कर दिल्ली के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक सत्येंद्र जैन और पंजाब से राज्यसभा सांसद चड्ढा पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के फंड को लेकर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। गोस्वामी एनडीएमसी स्थायी समिति के अध्यक्ष थे।
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उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं ने आम जनता की नजर में शिकायतकर्ता के नैतिक और बौद्धिक चरित्र को नीचा दिखाने' के लिए इस तरह का बयान दिया था।

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