दिल्ली की अदालात ने दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के लिए आवास उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष को पीड़िता के पुनर्वास उपायों की देखरेख करने का भी निर्देश दिया है।
बता दें कि पीड़िता के परिजनों ने अदालत से कहा था कि उन्नाव में उनकी जान को खतरा है, इसलिए दिल्ली में ही उनके रहने की व्यवस्था की जाए। इसके बाद कोर्ट ने गवाह सुरक्षा दिशा-निर्देशों के तहत उन्हें दिल्ली में ही रहने के निर्देश दिए थे।
मालूम हो कि बीते 28 जुलाई को परिवार के कुछ सदस्यों के साथ रायबरेली जाते वक्त पीड़िता सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। दुर्घटना के समय गाड़ी में पीड़िता के साथ उनके वकील भी मौजूद थे।