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Delhi: मानव तस्करी के आरोप में आरोपी हुआ बरी, कोर्ट ने इस आधार पर दिया फैसला; 2014 से जुड़ा है मामला

Wed, 21 Aug 2024 07:05 PM IST
अनुज कुमार पीटीआई, नई दिल्ली

सार

दिल्ली की एक कोर्ट ने साल 2014 में झारखंड की एक लड़की की तस्करी मामले में एक युवक को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राज कुमार ने मामले की सुनवाई की।
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कोर्ट रूम (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : ANI
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विस्तार
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दिल्ली की एक कोर्ट ने बुधवार को लड़की की तस्करी करने और उसे जबरन जबरन श्रम कराने के मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने 2014 में झारखंड से एक लड़की की तस्करी करने और उसे जबरन जबरन श्रम कराने का आरोप था। 

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कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि  अभियोजन पक्ष ठोस सबूत पेश करके आरोपों को साबित करने में असफल रहा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राज कुमार ने मामले में फैसला सुनाया है। आरोपी श्याम कुमार से जुड़े एक मामले की सुनवाई की।

जिसके खिलाफ हजरत निजामुद्दीन रेलवे पुलिस स्टेशन पर धारा 370, 374, 509 और 323 समेत धारा 23 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। अभियोजन पक्ष ने बताया कि कुमार ने कथित तौर पर नाबालिग को 2014 में झारखंड के खूंटी जिले से तस्करी के लिए लाया था। उसे घरेलू सहायिका के रूप में काम पर रखा गया।

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