पुलिस ने इस मामले में केजरीवाल व 12 अन्य के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पंहुचाने, सरकारी अधिकारी के डयूटी के दौरान हमला करने, सरकारी डयूटी के दौरान मारपीट करने, बंधक बनाने, उनकी प्रतिष्ठा खराब करने व आपराधिक षडयंत्र रचने इत्यादि के तहत धारा 186/323/332/342/353/504/506/120बी/109/114/149/34 आरोप में मामला दर्ज किया था।
पुलिस के अनुसार 19 फरवरी 2018 को मुख्य सचिव जब मुख्यमंत्री आवास में एक मीटिंग में शामिल होने के लिए गए तो सभी आरोपियों ने उनको बंधक बनाकर दुव्यवहार, मारमीट की। यह मामला अंशु प्रकाश की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
इस मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, विधायक अमानतुल्ला खान, प्रकाश जारवाल, नितिन त्यागी, ऋतुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, परवीन कुमार और दिनेश मोहनिया को मामले में आरोपी बनाया गया था।