देशभर में युवाओं की सुरक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों (आईटी नियमों) में बदलाव किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने कहा कि 6 अप्रैल को संशोधित आईटी नियमों के तहत ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थों को पूरे भारत में समान परिश्रम प्रक्रियाएं करने की आवश्यकता है।
केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उसके पास ऑनलाइन गेम को विनियमित करने की विधायी क्षमता है। देशभर में युवाओं की सुरक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों (आईटी नियमों) में बदलाव किए गए हैं।
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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने कहा कि 6 अप्रैल को संशोधित आईटी नियमों के तहत ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थों को पूरे भारत में समान परिश्रम प्रक्रियाएं करने की आवश्यकता है।
मंत्रालय ने हलफनामे में कहा कि इस तरह की उचित परिश्रम और निर्धारित सत्यापन प्रक्रियाएं देशभर में कमजोर युवाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा के रूप में काम करेंगी। साथ ही ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को विनियमित करेंगी। वह एक जिम्मेदार तरीके से ऑनलाइन गेम की पेशकश करेंगी।