दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे को स्टेशनों पर दिव्यांगों को व्हीलचेयर सुविधा सहित मुफ्त सहायता देने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व जस्टिस मिनी पुष्करणा की पीठ 2017 की स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई कर रही है।
विज्ञापन
एक रिपोर्ट सामने आई थी कि दिव्यांगों के लिए एक विशेष डिब्बे का दरवाजा बंद कर दिया गया था, जिससे एक युवक दिल्ली विवि एमफिल की परीक्षा देने से चूक गया था। न्यायमित्र एसके रुंगटा ने कहा, व्हीलचेयर तक पहुंचने की सुविधा सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध है, लेकिन यह 250 रुपये के भुगतान पर है, जो दिव्यांगों को दी गई रियायत को ध्यान में रखते हुए ट्रेन किराए से भी अधिक है।