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Delhi NCR News: आतंक साजिश मामले में अमेरिकी नागरिक को डिफॉल्ट जमानत

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संवाद न्यूज एजेंसी
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नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आतंक साजिश से जुड़े मामले में गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैन डाइक को डिफॉल्ट जमानत दे दी। मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कर रही है। विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने शुक्रवार को वैन डाइक को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने उसे दिल्ली से बाहर जाने पर भी रोक लगा दी है। अदालत ने बृहस्पतिवार को वैन डाइक की जमानत याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी किया था। उसके बाद शुक्रवार को अदालत ने उसे डिफॉल्ट जमानत दे दी।
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एनआईए ने इस महीने वैन डाइक समेत सात लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इनमें छह यूक्रेनी नागरिक भी शामिल हैं। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने बिना वैध पासपोर्ट या जरूरी यात्रा दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया, यहां रहे और आवाजाही की। एनआईए ने आरोपपत्र में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट की संबंधित धाराएं लगाई हैं। मामले में भारत और म्यांमार के जातीय सशस्त्र समूहों को मदद देने और उन्हें ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देने सहित आतंक साजिश के विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है।
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