हाईकोर्ट ने वित्तमंत्री अरुण जेटली मानहानि मामले में आरोपी बनाए गए आम आदमी पार्टी के नेता दीपक वाजपेयी का आवेदन खारिज कर दिया। उन्होंने आवेदन में स्वयं को मामले से अलग करने का तर्क रखते हुए कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने याची वाजपेयी के उस तर्क को खारिज कर दिया कि जेटली द्वारा दायर मानहानि मामले में उनके खिलाफ एक भी स्पष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। ऐसे में उनको मानहानि के मामले से अलग किया जाए।
अरुण जेटली ने इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा राघव चड्डा, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह व वाजपेयी को आरोपी बनाया है।
जेटली का आरोप है कि इन सभी ने उन पर डीडीसीए का अध्यक्ष रहते वित्तीय अनियमितता व अन्य आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा नष्ट करने का प्रयास किया है।