इकलाख हत्या मामले में इकलाख पक्ष की ओर से दी गई दोनों अर्जी मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने खारिज कर दी। अब इकलाख हत्याकांड में बहस और आरोप तय करने के लिए 8 अगस्त को सुनवाई होगी।
इकलाख की पत्नी इकरामन ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि ट्रांसफार्मर के पास से बरामद मांस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन बचे हुए मांस का कुछ पता नहीं है।
अर्जी में इसकी जांच कराने की अपील की गई थी। दूसरी अर्जी में इकलाख के परिजनों ने हत्याकांड में कुछ और लोगों के शामिल होने का आरोप लगाते हुए जांच को आगे बढ़ाने के लिए कहा था।