भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार नौकरशाह बीके बंसल को अदालत ने पत्नी व बेटी के अंतिम संस्कार के लिए दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में कार्यरत महानिदेशक बंसल को सीबीआई ने शनिवार को नौ लाख रुपये घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
पटियाला हाउस स्थित विशेष सीबीआई जज गुरदीप सिंह ने बीके बंसल को 50 हजार के निजी मुचलके व एक जमानती की शर्त पर दो दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की है।
बता दें कि बंसल की पत्नी सत्यबाला बंसल (57) व बेटी नेहा बंसल (28) ने मंगलवार को आईपी एक्सटेंशन स्थित नीलकंठ अपार्टमेंट में खुदकुशी कर ली थी।
अलग-अलग कमरों में लटके मिले थे शव
मां-बेटी ने की थी आत्महत्या
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सीबीआई ने बंसल की गिरफ्तारी के बाद तीन दिनों के भीतर दो बार उनके घर पर छापा मारा था। नीलकंठ अपार्टमेंट में स्थित फ्लैट में सत्यबाला व नेहा के शव अलग अलग कमरों में पंखे से लटके मिले थे। इस बाबत मधु विहार पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई की थी।
एजेंसी का आरोप है कि बंसल ने मुंबई स्थित एल्डर फार्मस्यूटिकल के सीओओ (मुख्य संचालन अधिकारी) से नौ लाख रुपये घूस ली थी। इस मामले में एजेंसी ने कंपनी के सीओओ अनुज सक्सेना को भी आरोपी बनाया है।
सीबीआई ने छापेमारी में बंसल की 20 संपत्तियां गुड़गांव, सिरसा, फरीदाबाद के अलावा दिल्ली में होने का दावा किया है। सभी संपत्तियां पिछले दो सालों के भीतर खरीदी गई हैं और यह उसकी पत्नी व बेटे के नाम पर है।