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गैंगरेप के दोषी को दस साल की कैद

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नोएडा के छलेरा गांव में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सरकारी अधिवक्ता प्रेमसिंह ने बताया कि 23 अगस्त 2012 को 12 साल की लड़की जंगल में शौच के लिए गई थी।

रास्ते में डेविड और एक अज्ञात युवक ने उसको जबरन उठाकर कार में डाल दिया और अपने कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। इसके बाद उसके साथ गैंगरेप कर उसे छलेरा बाजार में छोड़ दिया और दोनों फरार हो गए।
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पुलिस को भी लगाई फटकार

पीड़िता ने मामले की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की और आरोपी डेविड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दायर किया।

मामले की सुनवाई गौतमबुद्ध नगर एडीजे (तृतीय) न्यायाधीश कृपाशंकर शर्मा के न्यायालय में हुई। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने डेविड को दोषी करार देते हुए 10 साल का कारावास और 27 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से आधी पीड़िता को दी जाएगी।

न्यायालय ने मामले में जांच अधिकारी द्वारा दूसरे अज्ञात आरोपी को तलाश करने का प्रयास नहीं करने और पीड़ित की उम्र की जांच के लिए एक्सरे नहीं कराने पर फटकार लगाते हुए कहा कि जांच अधिकारी द्वारा आरोपी पक्ष को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। 
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