हाईकोर्ट ने पुलिस और डीडीए को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने मुंडका इलाके में एक सीवर के अंदर जहरीली गैस से दो लोगों की मौत मामले में पुलिस और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था। दिल्ली सरकार व नगर निगम द्वारा मुआवजे व पीड़ित परिवार को नौकरी देने से पीछे हटने के बाद अदालत ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को भी नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान दिल्ली जल बोर्ड की ओर से पेश वकील ने पीठ को अवगत कराया कि प्राधिकरण न तो इस मामले में मुआवजे का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है और न ही मृतकों के कानूनी उत्तराधिकारी को नौकरी देने के लिए। वहीं, दिल्ली नगर निगम के वकील ने भी दलील दी कि निगम मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
सुनवाई के दौरान मामले में नियुक्त न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने का अदालत ने एक जनहित याचिका सहित दो समान मामले पीठ के पास लंबित है और उन पर सुनवाई 9 नवंबर तय है। पीठ ने मामले की सुनवाई 27 सितंबर तय की है।