गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में सौतेला पिता द्वारा सात वर्षीय मासूम बच्ची के साथ किए गए दुष्कर्म के मामले में अदालत ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। विशेष लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया दिनांक 16/17 नवंबर 2018 विजयनगर निवासी एक व्यक्ति ने अपनी सात वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। व्यक्ति पीड़िता का सौतेला पिता है।
पीड़ित ने यह बात अपनी मां को बताई। इसके बाद महिला ने थाने में अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त लक्ष्मण को दुष्कर्म की धाराओं में नामजद कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लक्ष्मण ने जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की थी। पॉक्सो कोर्ट फर्स्ट न्यायाधीश अमित कुमार प्रजापति ने मामले में सुनवाई के बाद आरोप को गंभीर मानते हुए लक्ष्मण की जमानत अर्जी खारिज कर दी।