दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2010 में जामा मस्जिद के बाहर हमले के आरोपी यासीन भटकल को जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपी इंडियन मुजाहिदीन का सह संस्थापक है।
पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दया प्रकाश ने भटकल के आवेदन को खारिज कर दिल्ली पुलिस को भटकल व असादुल्ला अख्तर के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए 15 दिन का समय प्रदान कर दिया।
अदालत ने पुलिस को 8 मई को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। स्पेशल सेल ने अदालत के समक्ष आवेदन दायर कर तर्क रखा था कि जामा मस्जिद के बाहर हुए हमले में उसकी भूमिका की पूरी जांच के लिए समय प्रदान किया जाए।
वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता एमएस खान ने कहा कि पुलिस ने अभी तक उनके मुवक्किल के खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया है। उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी को इस मामले में 90 दिन से ज्यादा हो चुके है, ऐसे में वह जमानत पाने का हकदार है।