केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ शिकायत के मामले में अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय को उनकी शिक्षा संबंधी दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने चुनाव आयोग को भी उनका चुनावी हलफनामा पेश करने को कहा है। ईरानी पर अपनी शिक्षा के बारे में झूठी जानकारी देने के आरोप में शिकायत विचाराधीन है। केस की अगली सुनवाई अब तीन मई को होगी।
पटियाला हाउस अदालत के महानगर दंडाधिकारी हरविंदर सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय व चुनाव आयोग को उपरोक्त दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 20 नववंबर, 2015 को भी यह रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था।