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Delhi: न्यूज क्लिक के एचआर हेड को कोर्ट ने गवाह बनने की दी अनुमति, अदालत में अर्जी देकर की थी मांग

Tue, 09 Jan 2024 04:36 PM IST
आकाश दुबे एएनआई, दिल्ली

सार

कुछ दिन पहले अमित चक्रवर्ती ने दिल्ली कोर्ट से यूएपीए के तहत लगे आरोपों के बाद सरकारी गवाह बनने की मांग करते हुए इजाजत मांगी थी। 
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एचआर अमित चक्रवर्ती - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की सरकारी गवाह बनने की अर्जी को अनुमति दे दी है। साथ ही मामले में कोर्ट ने उन्हें माफी देते हुए राहत दी है।

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दिल्ली पुलिस ने हाल ही में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक को चीन समर्थक प्रचार के लिए भारी धन प्राप्त हुआ था।

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समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक के मामले में एक नया मोड़ तब आया था, जब कंपनी के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने दिल्ली कोर्ट का रूख किया था। अमित चक्रवर्ती ने दिल्ली कोर्ट से यूएपीए के तहत लगे आरोपों के बाद सरकारी गवाह बनने की मांग करते हुए इजाजत मांगी थी। 

मामले में आरोप लगा था कि न्यूज क्लिक समाचार पोर्टल को चीन से फंडिंग हो रही था। चक्रवर्ती ने पिछले दिनों विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर की कोर्ट में आवेदन दायर कर मामले में माफी की मांग की थी और दावा किया है कि उनके पास महत्वपूर्ण जानकारी है। जिसका वह दिल्ली पुलिस के समक्ष खुलासा करना चाहता है, जो मामले की जांच कर रही है।
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