सड़कों पर कामर्शियल वाहनों को बायीं लेन में चलाया जाएगा। वाहनों के ओवरटेक होने पर हादसों के चलते सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने गाइडलाइन तैयार कर ली हैं।
नए नियम का पालन एक दिसंबर से शुरू कराया जाएगा। दाएं लेन में निजी और छोटे वाहन चलेंगे, इससे बार-बार ओवरटेक करने की जरूरत होगी।
आबादी क्षेत्र में बसों और यात्री वाहनों को जगह-जगह रुकना पड़ता है। इससे दाएं लेन से उनको बाएं में आना पड़ता है। लेन बदलने और ओवरटेक करने में कई एक्सीडेंट होते हैं।
एआरटीओ प्रवर्तन शेर सिंह यादव के अनुसार कामर्शियल वाहनों को सड़क की बाएं लेन में चलाने की योजना है। यह नियम हाईवे और आवासीय क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होगा।