Delhi Coaching Center Accident
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अदालत ने राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने पर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत मामले में चार सह मालिकों को जमानत देने से इनकार कर दिया।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट की जिला एवं सेशन जज अंजू बजाज चांदना ने परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह और तजिंदर सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया। हाल ही में ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में एसयूवी चालक मनोज कथूरिया को जमानत दे दी थी।
संस्थान बेसमेंट में अवैध रूप से लाइब्रेरी चला रहा था, जहां छात्र पानी में फंस गए थे। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मौतों की जांच करने का आदेश दिया था।