यह नियम रहेंगे लागू
ग्रेप के तीन स्टेज:
स्टेज-1 (एक्यूआई 201 से 300 के बीच)
- सड़कों का नियमित तौर पर पानी का छिड़काव।
- निर्माणाधीन स्थलों पर एंटी स्मॉग गन।
- निर्माणधीन स्थल व निर्माण सामग्री व उसको ले जाने वाले वाहनों को ढंकना अनिवार्य।
- आवाजाही सामान्य रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जाम प्वाइंट पर तैनाती।
- जनरेटर चलाने पर बंदिश।
- खुले में कूड़ा जलाने की इजाजत नहीं।
- पीयूसी नियमों का सख्ती से पालन।
स्टेज- टू में लागू रहेंगी ये पाबंदियां (एक्यूआई 301 से 400)
- इमरजेंसी सेवाओं के अलावा डीजल जनरेटरों पर बैन
- होटल, रेस्तरां, भोजनालयों व ढाबों के तंदूर में लकड़ी व कोयले का इस्तेमाल बंद
- पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा
- अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी।
- स्टेज- वन की बंदिशें लागू रहेंगी
स्टेज-तीन (401 से 450)
- जरूरी निर्माण को छोड़कर अन्य निर्माण पर रोक, प्लंबिंग, इंटीरियल डेकोरेशन से जुड़े काम किए जा सकते हैं।
- ईंट भट्टे, हॉक मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर जो क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बंद रहेंगे।
- एनसीआर में माइनिंग से जुड़ी गतिविधियां बंद रहेंगी।
- राज्य सरकार बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों पर रोक लगा सकती हैं।
- स्टेज एक व दो की बंदिशें पूर्ववत रहेंगी।