फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Delhi: स्थायी समिति सदस्यों का फिर चुनाव कराने की चुनौती संबंधी याचिका का मामला, HC ने मेयर से मांगा जवाब

Tue, 25 Apr 2023 01:01 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने महापौर शैली ओबरॉय को तीन दिन में जवाब दाखिल करने का समय देते हुए 3 मई के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।
विज्ञापन
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : ANI (File Photo)
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति के छह सदस्यों के फिर से चुनाव कराने को चुनौती देने वाली याचिका पर महापौर से जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने महापौर शैली ओबरॉय को तीन दिन में जवाब दाखिल करने का समय देते हुए 3 मई के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।

विज्ञापन

याचिकाकर्ताओं से भी महापौर के जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इससे पहले महापौर के वकील ने इस मामले में दाखिल जवाब को वापस लेने का अनुरोध किया था। याचिकाकर्ता पार्षद कमलजीत सहरावत और शिखा रॉय के वकीलों ने इस अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि यह स्थायी समिति के गठन को रोकने की कोशिश है, जबकि यह एमसीडी के संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 

 

याचिकाकर्ताओं ने ओबरॉय के फिर से चुनाव करवाने संबंधी आदेश के खिलाफ इस साल उच्च न्यायालय का रुख किया था। अदालत ने 25 फरवरी को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए नए सिरे से चुनाव पर रोक लगाते हुए कहा था कि महापौर ने इस संबंध में आदेश देने में प्रथम दृष्टया अपनी शक्तियों से परे जाकर काम किया है। यह चुनाव 27 फरवरी को होना था। न्यायमूर्ति ने कहा कि फिलहाल महज कुछ दिनों का वक्त देने संबंधी अनुरोध पर विचार कर रहे हैं।

विज्ञापन

 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें