यूपी रेरा की पीठ एक और दो ने सोमवार को विभिन्न बिल्डरों के 120 से अधिक मामलों पर सुनवाई की। पीठ दो ने पार्श्वनाथ बिल्डर के कुछ मामलों में खरीदारों को कब्जा देने का आदेश दिया है। बिल्डर को देरी से कब्जा देने का जुर्माना भी खरीदार को देना होगा।
पीठ दो के सदस्य बलविंदर कुमार ने बताया कि पार्श्वनाथ के 20 मामलों पर सुनवाई की। इनमें से 14 मामलों में खरीदारों को कब्जा देने का आदेश दिया गया है। दिसंबर, तक खरीदारों को कब्जा देना होगा।
अगर बिल्डर तय समय पर कब्जा नहीं देता है तो फिर ब्याज समेत धनराशि वापस करनी होगी। साथ ही बिल्डर को देरी से कब्जा देने का जुर्माना भी देना होगा।जो बिल्डर-बायर्स एग्रीमेंट के तहत देना होगा। अन्य मामलों में बिल्डरों से जवाब मांगा गया है। वहीं पीठ वन ने भी सभी मामलों में बिल्डरों से जवाब मांगा है।
अनिश्चितकालीन इंतजार नहीं कर सकते खरीदार
कोलकाता के एक बिल्डर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उपभोक्ता फोरम के आदेश को चुनौती दी थी। आदेश में फोरम ने बिल्डर को ब्याज समेत जमा धनराशि वापस करने को कहा था।