ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आवासीय संपत्ति खरीदारों को दो बड़ी सौगात दी है। बिल्डर ने प्राधिकरण में जितना पैसा जमा किया है उसी अनुपात में कंपलीशन लेकर फ्लैटों की रजिस्ट्री हो सकेगी। वहीं आवासीय संपत्ति को मोर्टगेज की भी अनुमति मिल गई है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ पीसी गुप्ता ने बताया कि मंदी और फ्लैट खरीदारों के हितों को ध्यान में रखकर बोर्ड ने निर्णय लिया है कि बिल्डर ने प्लाट के एवज में जितना पैसा जमा किया है, उसी अनुपात में निर्मित टावर को कंपलीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए, जिससे उन टावरों में फ्लैट खरीदने वालों के नाम जल्दी रजिस्ट्री हो सके। अब तक बिल्डर से उस प्लाट की कुल कीमत लेने के बाद सबलीज की अनुमति दी जाती थी।
दूसरी सौगात आवासीय भूखंड पर बने भवनों और निर्मित भवनों पर बैंक से कर्ज लेने के लिए मोर्टगेज की अनुमति दे दी जाएगी। अब तक सिर्फ हाउसिंग लोन मिलता था। अगर किसी को बच्चों की पढ़ाई या स्वास्थ्य के लिए अपनी आवासीय संपत्ति को गिरवी रखकर कर्ज लेना चाहे तो प्राधिकरण अनुमति नहीं देता था। हालांकि, इसके लिए दो शर्त लगाई गई है। पहली यह कि उसका कंपलीशन ले लिया हो और दूसरा उस आवंटन की पूरी रकम जमा कर दी गई हो।