फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Engineer Rashid: बारामुल्ला के सांसद इंजीनियर राशिद को कोर्ट से राहत, 15 अक्टूबर तक बढ़ाई अंतरिम जमानत

Sat, 12 Oct 2024 10:56 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

शिद ने पहले पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव अभियान में भाग लेने के लिए तीन महीने की अंतरिम जमानत मांगी गई थी। 
विज्ञापन
इंजीनियर राशिद (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में बारामुल्ला से सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले राशिद को 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसे 1 अक्टूबर को 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। अब अदालत ने जमानत की अवधि तीन दिन और बढ़ा दी है, जिससे उनकी आत्मसमर्पण की तारीख 13 अक्टूबर के बजाय 15 अक्टूबर हो गई है।

विज्ञापन

राशिद ने पहले पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव अभियान में भाग लेने के लिए तीन महीने की अंतरिम जमानत मांगी गई थी। सुनवाई के दौरान राशिद के वकील ने अनुरोध किया कि अगर अदालत तीन महीने की जमानत नहीं दे सकती तो कम से कम चुनाव अवधि के लिए 10 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे। 
विज्ञापन

हालांकि अदालत ने शुरू में केवल 2 अक्टूबर तक जमानत दी थी, बाद में इसे 10 दिन और अब तीन दिन और बढ़ा दिया गया है। इंजीनियर राशिद जो 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे, हाल ही में अंतरिम जमानत पर रिहा हुए हैं। उनकी पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ा था।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें