दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि टैक्सी और ऑटो के किराए तय करने के संबंध में जारी अधिसूचना पर सख्ती से अमल किया जाएगा।
इतना ही नहीं जो इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल व न्यायाधीश
एके पाठक की खंडपीठ के समक्ष दिल्ली सरकार ने यह तर्क ऐप आधारित टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली मैजिक सेवा कंपनी की याचिका पर सुनवाई के दौरान रखा।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार किराए के संबंध में जारी अधिसूचना को अमल करवाने में असफल है और कई ऐप आधारित कंपनियां कम किराया ले रही हैं जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है।